राज्यसभा में नारेबाजी और तख्तियां लहराने की इजाजत नहीं, 18 पॉइंट्स में पढ़ लें नए नियम

विंटर सेशन शुरुआत से पहले ही राज्यसभा सांसदों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. नए नियमों के बारे में आप भी जान लीजिए.

Nov 30, 2023 - 14:48
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राज्यसभा में नारेबाजी और तख्तियां लहराने की इजाजत नहीं, 18 पॉइंट्स में पढ़ लें नए नियम

4 दिसंबर को संसद का विंटर सेशन (Winter Session) शुरू हो रहा है. उससे पहले राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसदों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों में लिखा गया है कि सदन में उठाए जाने वाले विषयों की पब्लिसिटी न हो. नोटिस मंजूर होने तक साथी सदस्यों को भी न बताएं. सदन में थैंक्स, थैंक्यू, जय हिन्द, वंदे मातरम जैसे नारे ना लगाएं. सभापति की सदन के भीतर या बाहर आलोचना न करें. संसद के शीतकालीन सत्र में कड़ाई से पालन होगा. संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सांसदों को जारी निर्देशों में ये कहा गया है. उन्हें संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों का हवाला दिया गया है. आइए इन सभी निर्देशों के बारे में जानते हैं.

राज्यसभा सांसदों के लिए निर्देश

2. जब तक सभापति नोटिस स्वीकृत न कर लें और इसकी जानकारी अन्य सांसदों को न दे दें. तब तक नोटिस सार्वजनिक नहीं होने चाहिए. अभी तक सांसद, खासतौर से विपक्ष के सांसद राज्यसभा में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का नोटिस सार्वजनिक करते आए हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

3. सदन में थैंक्स, थैंक्यू, जय हिन्द, वंदे मातरम जैसे नारे न लगाए जाएं.

4. सभापति की ओर से दी गई व्यवस्था की सदन के भीतर या बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए.

5. राज्यसभा सदस्यों के लिए अप्रैल, 2022 में प्रकाशित हैंडबुक में उल्लेखित संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों की याद दिलाई गई है.

6. सदन में तख्तियां लहराने पर रोक है.

7. सभापति के आसन को पीठ न दिखाई जाए.

8. जब सभापति बोल रहे हों तब कोई भी सदस्य सदन न छोड़े.

9. सभापति के बोलते समय सदन में शांति होनी चाहिए.

10. सदन में एक साथ दो सदस्य खड़े नहीं हो सकते.

11. सदस्य सभापति के पास सीधे न आएं. वे अटेंडेंड के हाथों पर्ची भेज सकते हैं.

12. सदस्यों को लिखित भाषण नहीं पढ़ने चाहिए.

13. सदन में सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होनी आवश्यक है.

14. अगर बिना अनुमति के कोई सांसद 60 दिनों तक गैरहाजिर रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है.

15. संसद परिसर में धूम्रपान पर पाबंदी है.

16. सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करना मना है.

17. कोई भी सांसद ऐसा न करे.

18. नए सदस्य का पहला भाषण, मेडन स्पीच, 15 मिनट से अधिक का न हो और विषय से हटकर न बोले.

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