सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Aug 22, 2025 - 11:52
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सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना गैरकानूनी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को केवल उन्हीं जगहों पर खाना खिलाया जाए, जो प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में अधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले समर्पित भोजन स्थलों पर ही हों। यदि कोई इस निर्देश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनियमित रूप से खाना खिलाने से होने वाली अप्रिय घटनाओं की रिपोर्टों के आधार पर यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों को परेशानी न हो।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दो जजों वाली बेंच द्वारा 11 अगस्त को पारित आदेश में संशोधन करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें Delhi-NCR में आवारा कुत्तों को कुत्ता आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट किया कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उन्हें टीकाकरण और नसबंदी के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था। सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं, जिनके रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है या जो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

अदालत ने सार्वजनिक रूप से भोजन कराने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश में कहा गया: "नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक नगर निगम वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थल बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। भोजन क्षेत्र की पहचान वार्ड में आवारा कुत्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। नोटिस बोर्ड लगाए जाने चाहिए, जिनमें उल्लेख हो कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही भोजन दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में सड़कों पर आवारा कुत्तों को भोजन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए कुत्तों को भोजन कराते पाए जाने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त निर्देश आवारा कुत्तों को अनियमित भोजन कराने से होने वाली अप्रिय घटनाओं की रिपोर्टों के आलोक में और यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जा रहे हैं कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने की प्रथा को समाप्त किया जाए, क्योंकि उक्त प्रथा सड़कों पर चलने वाले आम आदमी के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा करती है।"

Case Details: IN RE : 'CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE'|SMW(C) No. 5/2025

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