सुप्रीम कोर्ट ने कही पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाने की बात, जानें आप पटाखे चला पाएंगे या नहीं?

देश के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने से रोकने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार पराली जलाना रोके. कोर्ट ने कहा कि आजकल तो बच्चो से ज्यादा बड़े पटाखें चलाते हैं. लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरूरत है.

Nov 7, 2023 - 15:46
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सुप्रीम कोर्ट ने कही पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाने की बात, जानें आप पटाखे चला पाएंगे या नहीं?

कोर्ट- प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी

पूर्ण बैन का फैसला राज्यों पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पाटाखों पर बैन लगाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा कि हमारा पिछला आदेश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था. पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था. हमने पटाखों पर पूर्ण बैन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा था. 

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी दिल्ली NCR समेत देश के अन्य शहरों में प्रदूषण बढ़ते स्तर पर हो रही सुनवाई के दौरान आई है. कोर्ट ने कहा कि हमने अस्पताल जैसी स्वास्थ्य से जुडी जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था. राजस्थान के जो इलाके NCR में आते हैं. उन पर भी दिल्ली-एनसीआर वाले नियम ही लागू होंगे. अदालत ने कहा कि प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी केवल कोर्ट की नहीं है. ये सभी की जिम्मेदारी है, खासकर सरकार की सबसे अधिक जवाबदेही है.

पराली जलाने से रोके पंजाब सरकार'

देश के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने से रोकने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार पराली जलाना रोके. हर समय आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते. कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने को कहा. 

बच्चों से ज्यादा बड़े चला रहे पटाखे

कोर्ट ने कहा कि आजकल तो बच्चो से ज्यादा बड़े पटाखें चलाते हैं. लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरूरत है. सभी राज्यों सरकारों को वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे. बता दें कि दिवाली पर पटाखे जलाने का नियम हर राज्य में अलग होगा. इसलिए यह राज्य सरकार तय करेगी कि आप पटाखे चला सकते हैं या नहीं

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