CM केजरीवाल की जमानत अवधि नहीं बढ़ेगी, SC ने खारिज की याचिका

अरविंद केजरीवाल ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए जमानत बढ़ाने की याचिका दायर की थी, जो खारिज कर दी गई.

May 29, 2024 - 16:59
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CM केजरीवाल की जमानत अवधि नहीं बढ़ेगी, SC ने खारिज की याचिका

2 जून को करना होगा सरेंडर

केजरीवाल की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.अब उन्हें पहले से निर्धारित तारीख 2 जून को ही सरेंडर करना होगा. दरअसल, CM केजरीवाल ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए 7 दिन की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका दायर की थी.

केजरीवाल- 6-7 किलो वजन कम हुआ

अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि बढ़ाने वाली याचिका में बताया कि उनका वजन अचानक से 6-7 किलो कम हो गया. उन्होंने इसको लेकर मेडिकल जांच कराने के लिए कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया. 

9 जून को करना चाहते थे सरेंडर

केजरीवाल ने 26 मई को दायर याचिका में कहा कि वे न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून की बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. 

वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की थी

मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से पहले जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था. इस मामले में केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने मेडिकल जांच के लिए 7 दिन का समय मांगा. इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा- आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच के सामने इस मामले को क्यों नहीं उठाया.बता दें कि जस्टिस दत्ता उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी.

जवाब मिला था- चीफ जस्टिस के पास जाइए

इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने जवाब दिया- डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है. जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते. आप चीफ जस्टिस के समक्ष ये मामला रखिए. वे ही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे. इस पर सिंघवी ने फिर कहा, 'इसकी तत्काल जरूरत है. 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है. मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरूरी है. मैं केवल अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं.'

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