चुनाव अफसर नहीं हैं तो संस्था को बंद नहीं किया जा सकता, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव टलने पर बोला कोर्ट

चंडीगढ़ में मेयर चुनाव टलने को लेकर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, आदेश थोड़ी देर में पढ़े जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष बहस में खुद को सही ठहराने की कोशिश कर कोर्ट का बोझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

Jan 24, 2024 - 15:56
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चुनाव अफसर नहीं हैं तो संस्था को बंद नहीं किया जा सकता, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव टलने पर बोला कोर्ट

चंडीगढ़ में मेयर चुनाव टलने को लेकर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, आदेश थोड़ी देर में पढ़े जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष बहस में खुद को सही ठहराने की कोशिश कर कोर्ट का बोझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, यूनियन टेरिटरी के वकील ने ये कहकर खुद को सही ठहराने की कोशिश की है कि इस मामले में पार्षदों की खरीद-फरोख्त किए जाने का डर है, इस वजह से जल्द से जल्द चुनाव की मांग की गई है. आपको बताते चें कि मेयर चुनाव (Mayor Election) टलने के बाद मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उसी दिन चुनाव कराने की मांग की थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर दिया था.

संस्था को बंद नहीं किया जा सकता, मेयर चुनाव टलने पर बोला कोर्ट

आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'अगर पीठासीन अधिकारी ठीक (स्वस्थ्य) नहीं है तो संस्था को बंद नहीं किया जा सकता और चुनाव तो होना ही चाहिए.' आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव 18 जनवरी को होना था. लेकिन पीठासीन अधिकारी के ऐन मौके पर बीमार होने की वजह से चुनाव नहीं हो सका. जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाए थे. चुनाव स्थगित होने के कारण मामला हाईकोर्ट पहुंचा. क्योंकि प्रशासन ने चुनाव की तारीख छह फरवरी घोषित की थी. आज की सुनवाई में इसी पर फैसला आना है. 

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