बिना फीस के आधार कार्ड की डिटेल्स को कराएं अपडेट, सरकार ने इस दिन तक बढ़ाई डेडलाइन

आप बिना शुल्क चुकाए नाम, पता या मोबाइल नंबर बदल सकते हैं. 14 जून की समय सीमा के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नागरिकों से ये बदलाव करने के लिए फीस लेगा.

Mar 14, 2024 - 17:02
 0  14
बिना फीस के आधार कार्ड की डिटेल्स को कराएं अपडेट, सरकार ने इस दिन तक बढ़ाई डेडलाइन

14 जून से पहले फी में करें आधार से जुड़ी जानकारी अपेडट

अग्रिम कर की अंतिम किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख कल

जो लोग अपने आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, उन्हें ये काम 14 जून से पहले करना होगा. इससे पहले समय सीमा 14 मार्च थी, जिसे बढ़ा दिया गया है. कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड डिटेल्स में बिना शुल्क चुकाए अपना नाम, पता या मोबाइल नंबर बदल सकता है. इस समय सीमा के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI ) नागरिकों से ये बदलाव करने के लिए फीस लेगा. अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा.

कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

पहचान और पते दोनों के प्रमाण के रूप में, कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र/पते वाला प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट जमा कर सकता है.

पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, माध्यमिक या वरिष्ठ स्कूल की मार्कशीट/फोटोग्राफ वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र - भी पहचान के प्रमाण के रूप में काम करते हैं.

पते का वैध प्रमाण दिखाने के लिए, कोई भी शख्स बिजली/पानी/गैस बिल (पिछले 3 महीने), बैंक/डाकघर पासबुक, किराया/पट्टा/छुट्टी और लाइसेंस एग्रीमेंट जमा कर सकता है जो केवल पते के प्रमाण के रूप में काम करेगा.

कैसे सबमिट करें

कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेजों को myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन या किसी भी आधार केंद्र पर जाकर जमा कर सकता है.

ऑनलाइन दस्तावेज कैसे जमा कर सकते हैं, ये जानने के लिए यहां क्लिक करें.

Advance tax

इस बीच, अग्रिम कर (Advance tax) की अंतिम किस्त के भुगतान की अंतिम तिथि कल यानी 15 मार्च है. अंतिम दिन, करदाताओं को देय अग्रिम कर का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा.

अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी करदाताओं में वेतनभोगी कर्मचारी सहित वह हर व्यक्ति शामिल है, जिसकी स्रोत के रूप में वित्तीय वर्ष के लिए कर देनदारी ₹10,000 से अधिक है. व्यवसाय/पेशे से आय न कमाने वाले निवासी वरिष्ठ नागरिक भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं.

साभार