यूपी: सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, खारिज हो गई ट्रांसफर याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की अर्जी को खारिज कर दिया है। आजम खान की तरफ से दायर ट्रांसफर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Jul 14, 2025 - 17:44
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यूपी: सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, खारिज हो गई ट्रांसफर याचिका

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खान ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि यूपी में उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं कि उन्हें यहां निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के केस को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला याचिकाकर्ता के अदालती रिकॉर्ड में बदलाव के संबंध में उपाय खोजने में बाधा नहीं बनेगा।

हेट स्पीच मामले में आजम खान की दलील

आजम खान ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था। आजम खान की तरफ से दलील दी गई थी कि कथित भड़काऊ भाषण की फाइल रिकॉर्ड में वीडियो क्लिप के रूप में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उसमें छेड़छाड़ करके उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया था।

कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की पीठ के समक्ष कपिल सिब्बल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने क्लिपिंग की प्रमाणित प्रति हासिल कर ली है और मूल साक्ष्य एक वीडियो क्लिपिंग है।यदि आपको इसे वीडियो से ऑडियो में बदलने की अनुमति है, तो उस ऑडियो पर विचार किया जाएगा और मुझे दोषी ठहराया जाएगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के रिकॉर्ड बदल दिए गए हैं।

जानें कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस सुंदरेश ने आजम खान की याचिका पर मौखिक रूप से टिप्पणी की और कहा कि यह मामले को ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही जस्टिस सुंदरेश ने आजम खान की ट्रांसफर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप जो भी करना चाहें, करें लेकिन यह केस के ट्रांसफर का आधार नहीं हो सकता है।

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