आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला; जनहित याचिका खारिज, जानिए अब क्या होगा?

आठ याचिकाकर्ताओं में से चार अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 14 सितंबर 2025 को होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति के बाद उचित मंच पर इसे चुनौती देने का अधिकार होगा. चूंकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, इसलिए अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

Sep 11, 2025 - 16:59
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आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला; जनहित याचिका खारिज, जानिए अब क्या होगा?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती 2023-24 में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका आठ अभ्यर्थियों ने मिलकर दाखिल की थी. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद राजनांदगांव सहित नौ जिलों की जांच कराई गई. जांच में पाया गया कि पांच जिलों में भर्ती प्रक्रिया सही रही, जबकि चार जिलों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई. जिन जिलों में गड़बड़ी सामने आई, वहां कार्रवाई की जा चुकी है.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि आठ याचिकाकर्ताओं में से चार अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 14 सितंबर 2025 को होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति के बाद उचित मंच पर इसे चुनौती देने का अधिकार होगा. चूंकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, इसलिए अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

आरक्षक भर्ती पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

इससे पहले छत्तीसगढ़ आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी. उस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई थी. उस समय मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. तब मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी.

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