प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, लॉटरी से चयन, इस तारीख तक करें Online आवेदन

मध्य प्रदेश की निजी स्कूलों में Free Admission के लिए 13-28 मार्च तक आवेदन करें. सीट प्रदर्शन 9 मार्च, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14-30 मार्च, ऑनलाइन लॉटरी 2 अप्रैल को होगी.

Mar 3, 2026 - 16:41
 0  4
प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, लॉटरी से चयन, इस तारीख तक करें Online आवेदन

मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में 'शिक्षा का अधिकार' (RTE) के तहत मुफ्त एडमिशन का इंतजार कर रहे पैरेंट्स के लिए बड़ी खबर है. साल 2026-27 के सत्र के लिए स्कूलों की शुरुआती क्लास (नर्सरी या पहली) में फ्री एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होने जा रही है. जो भी बच्चे इसके लिए पात्र हैं, उनके परिजन 28 मार्च 2026 तक आरटीई पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं. शिक्षा विभाग ने बताया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए सरकारी वेबसाइट www.rteportal.mp.gov.in पर फॉर्म का डिजाइन और सभी नियम दे दिए गए हैं.फॉर्म भरने का समय खत्म होने के बाद, बच्चों को स्कूल बांटने के लिए ऑनलाइन लॉटरी का सहारा लिया जाएगा. यह लॉटरी 2 अप्रैल 2026 को निकाली जाएगी.

समय-सारिणी जारी, जिलों को दिए निर्देश

राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र 2026–27 के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की समय-सारिणी जारी कर दी गई है. इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी भेजे जा चुके हैं. समय-सारिणी और गाइडलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्थी किसी भी समय देख सकते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी यह समय-सारिणी और प्रक्रिया शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पारदर्शी लॉटरी प्रणाली, ऑनलाइन सुविधा और पूर्व सत्यापन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को सुगमता मिलेगी. कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल आगामी सत्र में भी अहम भूमिका निभाएगी.

9 मार्च से दिखाई जाएंगी उपलब्ध सीटें

जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में उपलब्ध सीटों का प्रदर्शन 09 मार्च 2026 से पोर्टल पर कर दिया जाएगा. अभ्यर्थी स्कूलों में उपलब्ध कक्षाओं, सीटों की संख्या और विकल्पों को ऑनलाइन देख सकेंगे. वंचित समूह और कमजोर वर्ग के छात्र 13 मार्च से 28 मार्च तक आवेदन और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. आवेदन के साथ पात्रता सम्बंधित एक अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना होगा.

त्रुटि सुधार और दस्तावेज सत्यापन का अवसर

आवेदन जमा करने के बाद भी अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का अवसर मिलेगा. 14 मार्च से 30 मार्च के बीच अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित स्कूल के संकुल केन्द्र में अधिकृत सत्यापनकर्ता से करवा सकेंगे.

सत्यापन के दौरान वही दस्तावेज जांचे जाएंगे, जिनके आधार पर अभ्यर्थी ने आर.टी.ई. के तहत निःशुल्क प्रवेश का दावा किया है. कैटेगरी और निवास क्षेत्र से जुड़े दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे.

प्रशासन का कहना है कि लॉटरी से पहले सत्यापन हो जाने से छात्रों को स्कूल आवंटन के बाद दस्तावेजों की कमी या त्रुटि के कारण प्रवेश रद्द होने की समस्या नहीं होगी.

2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी, SMS से मिलेगी सूचना

2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीटों का आवंटन किया जाएगा. लॉटरी के परिणाम अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजे जाएंगे. इसके साथ ही पूरी सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी.

आवेदन या प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी अपने विकासखंड के बीआरसी कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय, विकासखण्ड स्रोत केंद्र या जनशिक्षा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं. पोर्टल पर खाली सीटों की जानकारी भी लगातार अपडेट होती रहेगी.

न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित

सत्र 2026–27 में प्रवेश के लिए आयु सीमा इस प्रकार रखी गई है :

नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2:

न्यूनतम आयु – 3 वर्षअधिकतम – 4 वर्ष 6 माहआयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में की जाएगी.

कक्षा 1:

आयु सीमा – 6 वर्ष से अधिक से 7 वर्ष 6 माहआयु की गणना 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जाएगी.

साभार