मैतेई समुदाय को आरक्षण पर मणिपुर HC ने पटला अपना फैसला, जानें क्या हुआ बदलाव
मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च के फैसले के उस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जाति दर्जे की अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया था.
मणिपुर हाईकोर्ट ने पलटा फैसला.
हटाई अनुसूचित जनजाति वाली बात.
मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च के उस फैसले बदल दिया है जिसे राज्य में जातीय हिंसा भड़कने का कारण बताया गया था. कोर्ट ने 27 मार्च के फैसले के उस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे की अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया था. अब कोर्ट ने इस निर्देश को हटा दिया है. बता दें कि मणिपुर में बीते मई महीने में जातीय हिंसा ने बेहद आक्रामक रूप ले लिया था.
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