हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द, एक हफ़्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश

Aug 13, 2025 - 10:04
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हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द, एक हफ़्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दी गई ज़मानत रद्द की। अदालत ने उन्हें एक हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़ित सागर के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील कुमार को ज़मानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि मुक़दमा शुरू होने के बाद से तीन वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई। अशोक धनखड़ ने गवाहों को धमकाने के आरोप लगाते हुए ज़मानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह तर्क दिया गया कि जब कुमार को पहले अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया गया तो उन्होंने एक प्रमुख गवाह को धमकी दी थी। केस टाइटल: अशोक धनकड़ बनाम दिल्ली राज्य और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक अपील) संख्या 5370/2025

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