इंदौर की रंगीन रातों पर ग्रहण! नाइट कल्चर बंद, अब रात में नहीं दिखेगी बाजारों की चकाचौंध

इंदौर में नाइट कल्चर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. अब रात में 24 घंटे बाजार नहीं खुलेंगे. राज्य सरकार ने फीडबैक के बाद यह आदेश जारी किया है.

Jul 12, 2024 - 18:08
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इंदौर की रंगीन रातों पर ग्रहण! नाइट कल्चर बंद, अब रात में नहीं दिखेगी बाजारों की चकाचौंध

मध्य प्रदेश के इंदौर में अब नाइट कल्चर नहीं चलेगा. BRTS पर जो दुकानें रात में 24 घंटे चलती थीं, वे अब रात में नहीं खुली रहेंगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के निर्देश पर कलेक्टर ने पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है. बता दें कि राज्य सरकार ने फीडबैक के बाद यह आदेश जारी किया है. इसके लिए जनप्रतिनिधियों की राय भी ली गई. 

इंदौर के नाईट कल्चर पर ताला

इंदौर कलेक्टर ने 2022 का आदेश निरस्त कर दिया है. इंदौर कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि, निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बीआरटीएस कॉरिडोर में तमाम व्यवसायिक, औद्योगिक और कार्यालय आदि संस्थानों को 24*7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घंटे) संचालन की अनुमति के लिए 13 सितंबर 2022 को जारी किए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी चर्चा

राज्य सरकार ने फीडबैक के बाद यह आदेश जारी किया है. इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी राय ली गई. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी. इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अवैध नशे के कारोबार और नाइट कल्चर और व्यावसायिक संस्थानों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाने का मुद्दा उठाया था. इस पर सीएम मोहन ने निर्देश दिए कि शीघ्र ही कार्ययोजना तैयार कर रात्रि बाजारों, औद्योगिक संस्थानों, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जाएगी.

बता दें कि नाइटलाइफ कल्चर के तहत इंदौर के बीआरटीएस के आसपास की दुकानों को 24 घंटे खुली रहने की अनुमति दी गई थी. लेकिन आदेश की आड़ में नाइट कल्चर हावी हो रहा था. इसलिए बैठक में नाइट कल्चर को रोकने का फैसला लिया गया है.

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