130वां संविधान संशोधन बिल 2025: पहले क्या प्रावधान थे? कानून बनने पर क्या होगा? जानें

खास बात है कि यह नियम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे दूसरे बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर भी लागू होगा। अभी तक के नियमों में किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के गिरफ्तार होने या उसके जेल जाने पर उसके इस्तीफा का कोई प्रावधान नहीं है।

Aug 20, 2025 - 16:05
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130वां संविधान संशोधन बिल 2025: पहले क्या प्रावधान थे? कानून बनने पर क्या होगा? जानें

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025.. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 पेश किया। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री को ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें कम से कम पांच साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। खास बात है कि यह नियम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे दूसरे बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर भी लागू होगा। अभी तक के नियमों में किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के गिरफ्तार होने या उसके जेल जाने पर उसके इस्तीफा का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस बिल को आज पास नहीं कराया जाएगा। इसे संसद की सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाएगा। 

राजनीति में कम से कम दो ऐसे उदाहरण हैं जिससे इस बिल के महत्व को समझा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में 156 दिन तिहाड़ जेल में रहे लेकिन उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी 8 महीने तक जेल में रहने के बावजूद मंत्री बने रहे। सेंथिल को आखिर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इस्तीफा देना पड़ा था

संसद में आज कौन-कौन बिल ? 

130वां संविधान संशोधन बिल 2025

केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025

130वां संविधान संशोधन बिल 2025 : किस पर लागू ?   

प्रधानमंत्री,केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री की गिरफ्तारी पर पद से हटाने का प्रावधान     

हटाने की शर्त क्या?  

5 साल या ज्यादा की अवधि की सजा वाले अपराध के लिए 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर हटाने का प्रावधान

इन पर लागू

प्रधानमंत्री

केंद्र में मंत्री

मुख्यमंत्री

राज्य में मंत्री

पहले क्या प्रावधान?   

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं था

 कानून बनने पर क्या होगा ?

   5 साल या ज्यादा की अवधि वाले अपराध पर 30 दिन तक हिरासत में रहने पर 31वें दिन इस्तीफा देना होगा

किस-किस अनुच्छेद में संशोधन ? 

अनुच्छेद 75- प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति

अनुच्छेद 164 - मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति

अनुच्छेद 239AA - दिल्ली के CM और मंत्रिपरिषद

130वां संविधान संशोधन बिल की जरूरत क्यों पड़ी ? 

केजरीवाल मामला-156 दिन तक जेल में रहे लेकिन दिल्ली के CM पद से इस्तीफा नहीं दिया था  

सेंथिल केस-गिरफ्तारी के 8 महीने तक तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने इस्तीफा नहीं दिया था 

साभार