S.528 BNSS | विश्वसनीय सबूत आरोपों को गलत साबित कर दें तो आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

Apr 7, 2026 - 20:39
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S.528 BNSS | विश्वसनीय सबूत आरोपों को गलत साबित कर दें तो आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि जहां अभियोजन पक्ष ऐसे विश्वसनीय और अकाट्य सबूतों का खंडन करने में विफल रहता है, जो शिकायत के तथ्यात्मक आधार को प्रभावी ढंग से कमजोर करते हैं, वहां कोर्ट के लिए कार्यवाही रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना उचित होगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने उन अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करने का आरोप था। कोर्ट ने पाया कि CCTV फुटेज काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि यह शिकायतकर्ता के उस बयान के विपरीत था, जिसका अभियोजन पक्ष ने कोई खंडन नहीं किया था।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "जहां विश्वसनीय और अकाट्य सबूत स्पष्ट रूप से आरोपों के तथ्यात्मक आधार को गलत साबित कर देते हैं और अभियोजन पक्ष प्रभावी ढंग से उनका खंडन करने में असमर्थ रहता है, वहां अन्याय को रोकने के लिए कोर्ट अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में उचित होगा। ऐसा दृष्टिकोण न केवल आरोपी को न्याय दिलाता है, बल्कि उन कार्यवाहियों पर कीमती न्यायिक समय की बर्बादी को भी रोकता है, जिनका उपलब्ध सबूतों के आधार पर, दोषसिद्धि में परिणत होने का कोई उचित अवसर नहीं होता।"

यह मामला अक्टूबर, 2022 में कोलकाता के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुए विवाद से जुड़ा है। 77 वर्षीय शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने उन पर और उनके परिवार पर हमला किया और उन्हें धमकाया, जिसके परिणामस्वरूप IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई, जिनमें गैर-कानूनी जमावड़ा, चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी शामिल हैं। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशिष्ट आरोपों के अभाव में दो सह-आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की थी, लेकिन उसने तीन अपीलकर्ताओं को ऐसी ही राहत देने से इनकार किया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपील स्वीकार करते हुए जस्टिस मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की गई। यह फुटेज अभियोजन पक्ष की अपनी चार्जशीट का ही हिस्सा था। कोर्ट ने पाया कि फुटेज अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं करता। इसके विपरीत, फुटेज से यह साबित हुआ कि अपीलकर्ता हिंसा में शामिल होने के बजाय स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। अदालत ने टिप्पणी की, “वह फुटेज, जिस पर बहस के दौरान दोनों पक्षकारों ने काफी भरोसा किया, बारीकी से जांच करने पर यह नहीं दिखाता कि अपीलकर्ता किसी भी तरह के हमले या खुले तौर पर आक्रामकता वाले काम में शामिल थे। इस तरह उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की तथ्यात्मक बुनियाद काफी हद तक कमज़ोर हो जाती है। यह सामग्री किसी भी सार्थक तरीके से गलत साबित नहीं हुई। इसका स्वरूप ऐसा है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, यहां तक कि उस चरण में भी जब अदालत किसी आपराधिक मामले की कार्यवाही को शुरू में ही रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही हो।”

प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 LiveLaw (SC) 880 में तय किए गए कानून को लागू करते हुए—जिसमें अदालत ने वे कदम बताए, जिन पर हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528 ) के तहत रद्द करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते समय विचार करना चाहिए—अदालत ने टिप्पणी की कि “ऐसी कार्यवाही को जारी रखना, जबकि उन्हें कथित अपराधों से जोड़ने वाली कोई भी विश्वसनीय सामग्री पूरी तरह से मौजूद नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।” प्रदीप कुमार केसरवानी (उपर्युक्त) मामले में, जो कसौटी तय की गई, वह इस प्रकार थी: "(i) पहला चरण: क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह ठोस, तर्कसंगत और निर्विवाद है? यानी, क्या वह सामग्री अत्यंत उच्च और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है? (ii) दूसरा चरण: क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया, वह अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों में निहित कथनों को खारिज करती है? यानी, क्या वह सामग्री शिकायत में निहित तथ्यात्मक कथनों को अस्वीकार करने और रद्द करने के लिए पर्याप्त है? यानी, क्या वह सामग्री ऐसी है जो किसी भी समझदार व्यक्ति को आरोपों के तथ्यात्मक आधार को झूठा मानकर खारिज करने और निंदा करने के लिए प्रेरित करे? (iii) तीसरा चरण: क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया, उसका अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया? और/या क्या वह सामग्री ऐसी है, जिसका अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है? (iv) चौथा चरण: क्या मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या इससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी? यदि इन सभी चरणों का उत्तर 'हाँ' में है तो हाईकोर्ट की न्यायिक अंतरात्मा को उसे ऐसी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा उसे CrPC की धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहिए।" तदनुसार, अपील स्वीकार की गई और लंबित कार्यवाही रद्द की गई।

Cause Title: SAJAL BOSE VERSUS THE STATE OF WEST BENGAL AND ORS.

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