अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने का नहीं दिया आदेश
शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते.
शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते. केजरीवाल की इस याचिका पर भी कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को जवाब दाखिल करने को कहा है.
कोर्ट आगे समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा. दरअसल, ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेज चुकी है. लेकिन वह एक भी बार पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और मांग करते हुए इस बात का भरोसा मांगा था कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि उनको ईडी के सामने पेश होना होगा और उनकी गिरफ्तारी पर भी किसी तरह की रोक नहीं है. ईडी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूत मांगे हैं. इसके बाद ईडी की तरफ से कोर्ट को सबूत भी मुहैया कराए गए हैं.
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