ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR Rules: अगर ITR भरने के बाद भी रिफंड नहीं आया है. तो सरकार ब्याज देगी. सेक्शन 244A के तहत तय नियमों के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट कर के दिया जाता है.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख निकल चुकी है. लेकिन कई लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रिफंड में देरी होती है तो क्या सरकार ब्याज देगी? तो इसका जवाब है हां. लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने रिटर्न कब फाइल किया था और देरी किस वजह से हुई.
अगर आपने वित्त वर्ष 2024–25 का ITR 16 सितंबर तक यानी समय सीमा के भीतर फाइल किया है. तो सरकार रिफंड पर ब्याज 1 अप्रैल से देगी. यह ब्याज तब तक जारी रहेगा जब तक रिफंड की राशि आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच जाती
मतलब अगर विभाग ने प्रोसेस में देर की है. तो ब्याज आपका हक बनता है. लेकिन अगर आपने डेडलाइन के बाद ITR फाइल किया है. तो नियम थोड़ा बदल जाता है. ऐसे मामलों में ब्याज 1 अप्रैल से नहीं. बल्कि जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है. उस तारीख से गिना जाएगा.
यानी देर से रिटर्न भरने वालों को ब्याज में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के तहत रिफंड पर ब्याज का प्रावधान है. अगर सरकार तय समय पर रिफंड नहीं देती. तो उसे टैक्सपेयर को ब्याज देना होता है.
ब्याज की दर 0.5 प्रतिशत प्रति माह या महीने के हिस्से के हिसाब से तय की जाती है. जो रिफंड की पूरी राशि पर लागू होती है. इस ब्याज की कैलकुलेशन TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स जैसी रकमों पर भी होती है. हालांकि अगर देरी आपकी गलती से हुई है. जैसे गलत डिटेल भरना या डॉक्युमेंट अधूरे रहना. तो ब्याज नहीं मिलता.
लेकिन अगर देरी विभाग की ओर से हुई है. तो ब्याज मिलना तय है. अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है. तो सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें. जरूरत पड़ने पर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर या अपने अस्सेसिंग ऑफिसर से काॅन्टेक्ट करें.
सभी पेमेंट रसीदें और जरूरी कागजात संभालकर रखें जिसस आगे चलकर किसी विवाद में सबूत बने रहें. अगर आपने ITR समय पर और सही तरीके से भरा है. तो सेक्शन 244A के तहत सरकार की देरी पर आपको ब्याज मिलना तय है.
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