क्या उत्तराखंड के बाद MP में भी लागू होगा UCC? डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कही बड़ी बात

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को मंजूरी मिलने के बाद देशभर में इसे लेकर चर्चा हो रही है. इस बीच मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने राज्य में UCC लागू होने को लेकर बड़ी बात कही है.

Feb 5, 2024 - 10:38
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क्या उत्तराखंड के बाद MP में भी लागू होगा UCC? डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कही बड़ी बात

उत्तराखंड में CM पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्रॉफ्ट (UCC) को मंजूरी मिल गई है. जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. UCC को कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद वहां इसे लागू किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. देश भर में इसे लेकर बात हो रही है. इस बीच मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस पर बड़ा बयान दिया है. साथ ही PM मोदी के झाबुआ दौरे को लेकर भी उन्होंने बात कही. 

MP में लागू होगा UCC?

मध्यप्रदेश में UCC लागू होने को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में UCC लागू होने को जानकारी आने वाले समय में मिलेगी. अभी इस बात से संतोष करना होगा कि उत्तराखंड सरकार UCC बिल ला रही है. 

PM मोदी के दौरे को लेकर बोले डिप्टी CM

11 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं. वे झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे और यहीं से लोकसाभा चुनाव 2024 के लिए एमपी में शंखनाद करेंगे. उनके दौरे को लेकर डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आदिवासी वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन की जरूरत नहीं. सरकार आदिवासियों को लिए कई जन हितैषी योजनाएं चला रही है. PM मोदी आदिवासियों से मुखातिब होने के लिए झाबुआ आ रहे हैं. 

कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने बयान में आगे डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे इसलिए चुनाव लड़ने से कांग्रेस के बड़े नेता कतरा रहे हैं.

उत्तराखंड में लागू होगा UCC 

दरअसल, रविवार शाम को उत्तराखंड के CM धामी ने UCC के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में ड्रॉफ्ट को मंजूरी मिल गई है. अब इस बिल को 6 फरवरी को विधेयक के रूप में उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा. धामी सरकार ने साल 2022 में UCC के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था.

क्या है UCC?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक कानून. इसके मुताबिक पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, बच्चा गोद लेने के नियम एक होंगे. संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई है. ऐसे में एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते. फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं

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