न्यू ईयर से पहले AAP को फिर लगा झटका, आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की बेल अर्जी खारिज

दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए संजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

Dec 22, 2023 - 16:49
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न्यू ईयर से पहले AAP को फिर लगा झटका, आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की बेल अर्जी खारिज

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं. मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने संजय सिंह को 4अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. 

ईडी ने 2 दिसंबर को दायर की चार्जशीट

बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले का मामला सामने आने के बाद ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था. इसके बाद एजेंसी ने 2 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने इस दौरान 11 दिसंबर को सुनवाई कर संजय संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी थी. फिर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई की. 

कोर्ट ने खारिज की बेल अर्जी

इसके बाद संजय सिंह के वकील ने उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की, जिस पर 21 दिसंबर को सुनवाई करते हुए स्पेशल जज एम के नागपाल की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. शुक्रवार को कोर्ट ने इस अर्जी पर अपना फैसला सुनाया संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी. अदालत ने एजेंसी को आदेश दिया कि वह अपनी सभी चार्जशीट की कॉपी को 23 दिसंबर तक आरोपी को वकील को उपलब्ध करवाए. कोर्ट ने कहा कि 10 जनवरी को मुख्य मामले की सुनवाई है, तभी इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा. 

अब 10 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई

अदालत के इस फैसले से साफ हो गया है कि AAP नेता संजय सिंह को अब 10 तक जेल में ही रहना होगा. दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले में AAP नेताओं पर ईडी लगातार अपना शिकंजा कस रही है. इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मिनिस्टर सतेंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं. अब ईडी की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगातार इस मामले में पूछताछ के लिए पेश होने का सम्मन भेजा जा रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं. 

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