सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 फरवरी, 2025 से 14 फरवरी, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
कार्यकारी नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट
12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर लागू नहीं होता और यह न्यायिक मंच या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि 'कार्यकारी पद' की अवधारणा के इस्तेमाल से विधायिका की नियम बनाने की शक्ति को कम या खत्म नहीं किया जा सकता।
"कार्यकारी पद का सिद्धांत आम तौर पर न्यायिक मंच या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण पर लागू होता है। यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर लागू नहीं होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।"
केस टाइटल: पी. राममोहन राव बनाम के. श्रीनिवास, एसएलपी (सिविल) नंबर 4036-4038/2024
Bombay Stamp Act | कब्जा दिया जाने पर बिक्री के लिए समझौता स्टाम्प ड्यूटी आकर्षित करता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी को निर्दिष्ट करने वाले बिक्री के लिए समझौते को 'हस्तांतरण' माना जाएगा और बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम (Bombay Stamp Act) के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के अधीन होगा।
इस बात पर जोर देते हुए कि स्टाम्प ड्यूटी साधन (समझौते) पर लगाई जाती है न कि लेन-देन पर, कोर्ट ने कहा कि बिक्री के लिए समझौता भी स्टाम्प ड्यूटी को आकर्षित कर सकता है यदि यह खरीदार को संपत्ति का कब्जा देता है, भले ही स्वामित्व का वास्तविक हस्तांतरण बिक्री विलेख के निष्पादन पर हो।
केस टाइटल: रमेश मिश्रीमल जैन बनाम अविनाश विश्वनाथ पटने और अन्य।
न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले पक्ष को ब्याज से वंचित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
जबकि वाणिज्यिक विवादों में आमतौर पर पैसे के समय मूल्य के हिसाब से सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 34 के अनुसार ब्याज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में इसे अस्वीकार किया जा सकता है, जहां किसी पक्ष का आचरण संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन करता है और न्यायिक अधिकार को कमजोर करता है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने जब्त की गई राशि की वापसी पर ब्याज से इनकार करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने साफ-सुथरे हाथों से कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, हाईकोर्ट से मुकदमा वापस लेकर निचली अदालत में दूसरा मुकदमा दायर करके फोरम शॉपिंग की और ₹15 करोड़ जमा करने के न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहा।
केस टाइटल: मेसर्स टुमॉरोलैंड लिमिटेड बनाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य
गवाह के बयान का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किए गए धारा 161 CrPC के हिस्से को जांच अधिकारी के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का उनके पहले से दर्ज धारा 161 CrPC के बयानों के साथ खंडन करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) को एक व्यक्ति की धारा 302 IPC के तहत दोषसिद्धि खारिज की।
जस्टिस अभय एस ओक और उज्जल भुयान की खंडपीठ ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने गवाह के धारा 161 CrPC के बयानों के विरोधाभासी हिस्सों को जांच अधिकारी के माध्यम से ठीक से साबित किए बिना कोष्ठक में पुन: प्रस्तुत करके गलती की।
केस टाइटल: विनोद कुमार बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार)
स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले डिक्री का निष्पादन किसी परिसीमा अवधि के अधीन नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले डिक्री का निष्पादन किसी परिसीमा अवधि के अधीन नहीं है। यह परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के मद्देनजर है। मामले में कहा गया कि स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले डिक्री के प्रवर्तन या निष्पादन के लिए आवेदन किसी सीमा अवधि के अधीन नहीं होगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी डिक्री की तारीख से चालीस साल बाद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के निष्पादन के खिलाफ एक तर्क को खारिज करते हुए की।
केस टाइटल- मलिक उर्फ भूदेव मलिक बनाम रणजीत घोषाल, सिविल अपील संख्या 2248/2025
UP Gangsters Act | सख्त कानूनों के तहत FIR दर्ज होने पर सख्त जांच जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत दर्ज FIR की सख्त जांच जरूरी है, जिससे संपत्ति या वित्तीय विवादों में इसका दुरुपयोग न हो।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 की अवहेलना सिर्फ आपराधिक अपराध दर्ज होने के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके अलावा, इसने फैसला सुनाया कि अधिकारियों को अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने में अप्रतिबंधित विवेक नहीं दिया जा सकता।
केस टाइटल: जय किशन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।
Hindu Marriage Act के तहत विवाह अमान्य होने पर भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण तब भी दिया जा सकता है, जब विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया हो।
कोर्ट ने कहा, “जिस पति या पत्नी का विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया, वह 1955 अधिनियम की धारा 25 का हवाला देकर दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण मांगने का हकदार है। स्थायी गुजारा भत्ता की ऐसी राहत दी जा सकती है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और पक्षों के आचरण पर निर्भर करता है। धारा 25 के तहत राहत देना हमेशा विवेकाधीन होता है।”
केस टाइटल: सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर
Article 226 | रिट कोर्ट पर्याप्त न्याय करने के लिए अवैधता के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि रिट कोर्ट किसी भी वैधानिक प्रावधान या मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि उससे अन्याय न हुआ हो।
शिव शंकर दाल मिल्स बनाम हरियाणा राज्य, (1980) 2 एससीसी 437. पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा: "यह सही रूप से देखा गया कि कानूनी फॉर्मूलेशन को मामले की तथ्यात्मक स्थिति की वास्तविकताओं से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता। कानून को लागू करते समय इसे समानता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। यदि न्यायसंगत स्थिति कानूनी फॉर्मूलेशन को सही करने के बाद इसे तार्किक अंत तक नहीं ले जाने की मांग करती है तो हाईकोर्ट अपने कर्तव्य में विफल होगा यदि वह न्यायसंगत विचार पर ध्यान नहीं देता है और अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अंतिम आदेश को ढालता है। कोई अन्य दृष्टिकोण हाईकोर्ट को सामान्य अपील न्यायालय बना देगा, जो कि वह नहीं है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय विवेकाधीन प्रकृति का है। किसी दिए गए मामले में भले ही याचिका में चुनौती दी गई कोई कार्रवाई या आदेश अवैध और अमान्य पाया जाता है, हाईकोर्ट अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय करने की दृष्टि से इसे रद्द करने से इनकार कर सकता है।"
केस टाइटल: एम.एस. संजय बनाम इंडियन बैंक एवं अन्य, सिविल अपील नंबर 1188/2025
ED की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश रद्द होने पर PMLA आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले में आरोपी को जमानत दी। कोर्ट ने उक्त जमानत यह देखते हुए दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने ED से आरोपी की हिरासत जारी रखने के लिए सवाल किया, जो 7 फरवरी, 2025 को संज्ञान लेने का आदेश रद्द करने के बाद अगस्त 2024 से हिरासत में था।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्हें ED ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 8 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया था।
केस टाइटल: अरुण पति त्रिपाठी बनाम प्रवर्तन निदेशालय | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 16219/2024
कार्यस्थल पर आधिकारिक कर्तव्यों के लिए सीनियर की फटकार धारा 504 आईपीसी के तहत 'जानबूझकर अपमान' का आपराधिक अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में कार्यस्थल पर मौखिक फटकार धारा 504 आईपीसी के तहत आपराधिक अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि नियोक्ता या सीनियर अधिकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर सवाल नहीं उठाता है तो कर्मचारी के कदाचार को संबोधित न करना मिसाल कायम कर सकता है, जिससे अन्य लोग भी इसी तरह का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
कोर्ट ने कहा, “यदि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से की गई व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो इससे कार्यस्थलों में स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए हमारी राय में सीनियर की फटकार को धारा 504, आईपीसी के तहत 'जानबूझकर अपमान करने के इरादे से' उचित रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि फटकार कार्यस्थल से संबंधित मामलों से संबंधित हो, जिसमें अनुशासन और उसमें कर्तव्यों का निर्वहन शामिल हो।”
केस टाइटल: बी.वी. राम कुमार बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य
आरोप से अपराध सिद्ध न होने पर FIR में धारा 307 IPC का उल्लेख समझौते के आधार पर मामला रद्द करने से नहीं रोकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR में गैर-समझौता योग्य अपराध का उल्लेख मात्र हाईकोर्ट को समझौते के आधार पर मामला रद्द करने से नहीं रोकता है, यदि बारीकी से जांच करने पर तथ्य आरोप का समर्थन नहीं करते हैं। अपराध की प्रकृति, चोटों की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और समाज पर अपराध के प्रभाव जैसे कारकों का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गैर-समझौता योग्य मामलों को भी समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है।
केस टाइटल: नौशे अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।
नियुक्ति विज्ञापन निरस्त हो जाए तो नियुक्त उम्मीदवारों की सुनवाई के बिना पूरी प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया, जिससे पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को छह महीने की अवधि के भीतर उक्त पदों के लिए नए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया।
पदों की संख्या का उल्लेख न करने, लागू आरक्षण को निर्दिष्ट न करने और इंटरव्यू राउंड (मूल रूप से विज्ञापन में उल्लेख नहीं) को शामिल करने के बीच में खेल के नियम को बदलने जैसे कारकों का हवाला देते हुए कोर्ट ने पाया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन में की गई।
केस टाइटल: अमृत यादव बनाम झारखंड राज्य और अन्य।
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